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अवैध होर्डिंग विवाद में अभिषेक बनर्जी को कोलकाता पुलिस का समन, 1 सितंबर को थाने में पेश होने का निर्देश

कोलकाता पुलिस ने अवैध होर्डिंग हटाने के दौरान हुए विवाद में तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी को समन भेजा है। उन्हें एक सितंबर को थाने में उपस्थित होना है।

कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को अवैध होर्डिंग विवाद के मामले में समन जारी किया है। पुलिस ने शनिवार रात उनके कालीघाट रोड स्थित आवास पर नोटिस पहुंचाया। इसमें उन्हें एक सितंबर को दोपहर 12 बजे शेक्सपियर सरणी थाने में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

यह मामला मध्य कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय की छत पर लगाए गए कथित अवैध होर्डिंग को हटाने के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है। गुरुवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के कर्मचारी और पुलिसकर्मी कथित अवैध होर्डिंग हटाने पहुंचे थे। इस दौरान तृणमूल समर्थकों ने कार्रवाई रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

पुलिस के अनुसार, घटना के संबंध में शेक्सपियर सरणी थाने में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इनमें से दो मामलों में अभिषेक बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी आरोपी बनाया गया है। इनमें राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं।

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पुलिस ने आरोप लगाया है कि नेताओं और समर्थकों ने सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने का प्रयास किया। प्राथमिकी में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट और एक महिला पुलिस अधिकारी की गरिमा भंग करने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम और इसमें शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट की जा सके।

कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय के. नंदा ने कहा कि अधिकारियों को अपना काम करने से रोका गया था और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई शुरू होने के बाद कथित हिंसा और उपद्रव में शामिल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब अभिषेक बनर्जी को जारी समन के बाद मामले में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है।

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