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कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई का फैसला जल्द

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी को लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर जल्द फैसला संभव है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के मामले में उनके विरुद्ध अभियोजन चलाने की मंजूरी पर जल्द फैसला होने की संभावना है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने अदालत को बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अभियोजन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया है और जल्द निर्णय आने की उम्मीद है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा कि क्या जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि अभियोजन की मंजूरी पर निर्णय आने के बाद एसआईटी की अगली कार्रवाई क्या होगी। एसआईटी के अधिकारी ने बताया कि मंजूरी मिलने पर आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा, जबकि मंजूरी नहीं मिलने की स्थिति में जांच एजेंसी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी।

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विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस स्वत: संज्ञान आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी टिप्पणी को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि मंत्री ने टिप्पणी के अगले दिन माफी मांग ली थी और अनुरोध किया कि उनकी माफी तथा अन्य पक्ष भी अभियोजन मंजूरी पर विचार करने वाले प्राधिकारी के सामने रखे जाएं।

इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर विजय शाह को बचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि सरकार आपराधिक प्रक्रिया से अलग उन्हें मंत्रिमंडल से हटा सकती थी।

यह विवाद मई 2025 में शुरू हुआ था, जब विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को जानकारी देने वाली भारतीय सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में गिरफ्तारी से राहत देते हुए जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। अब अभियोजन मंजूरी पर निर्णय का इंतजार है।

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