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अजित पवार ने कहा: बेटे पार्थ से जुड़ा पुणे का विवादित जमीन सौदा रद्द

अजित पवार ने कहा कि बेटे पार्थ से जुड़ा पुणे का विवादित ₹300 करोड़ का जमीन सौदा रद्द कर दिया गया, जांच समिति जल्द रिपोर्ट सौंपेगी और कोई भुगतान नहीं हुआ।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को कहा कि उनके बेटे पार्थ पवार और उनके व्यापारिक साझेदार को यह जानकारी नहीं थी कि पुणे के मुंधवा क्षेत्र में उनकी कंपनी द्वारा खरीदी गई 40 एकड़ सरकारी जमीन सरकारी संपत्ति थी। विवादास्पद ₹300 करोड़ का सौदा अब रद्द कर दिया गया है।

संबंधित सौदे की जांच के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की है, जो अगले एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पवार ने कहा कि सौदे से संबंधित दस्तावेजों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और इस संबंध में शपथ पत्र प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सौदे में एक भी रुपये का लेन-देन नहीं हुआ।

गुरुवार को इस सौदे पर सवाल उठे थे, क्योंकि आरोप लगाया गया कि सरकारी अनुमति के बिना यह जमीन बेची गई और आवश्यक स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। विपक्ष ने कहा कि जमीन का बाजार मूल्य ₹1,800 करोड़ है। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने रजिस्ट्री कार्यालय के आईजी की शिकायत पर डिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी और उप-रजिस्ट्रार आर.बी. तारू के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया।

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अजित पवार ने कहा कि पार्थ और उनके साझेदार को सरकारी जमीन होने की जानकारी नहीं थी। जांच में सामने आएगा कि पंजीकरण कैसे हुआ और जिम्मेदार कौन हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर उनके किसी रिश्तेदार से जुड़े अन्य सौदों में अनियमितता मिली, तो उसे रद्द करें और कार्रवाई करें।

पार्थ पवार ने कहा कि प्रस्तावित सौदा कानून के दायरे में और पूरी तरह पारदर्शी था, लेकिन सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं उठना चाहिए। इसलिए, आरोपों के मद्देनजर सौदा रद्द कर दिया गया।

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