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मनी लॉन्ड्रिंग केस में अल-फलाह समूह के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी 13 दिन की ED हिरासत में

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 13 दिन की ED हिरासत मिली। विश्वविद्यालय पर UGC-NAAC मान्यता संबंधी धोखाधड़ी और राजस्व अनियमितता के आरोप।

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार सुबह (19 नवंबर 2025) अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक और अल फलाह समूह के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय (ED) हिरासत में भेज दिया। उन्हें मंगलवार (18 नवंबर) शाम को आतंकवाद-लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। देर रात उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के आवास पर पेश किया गया, जहां सुनवाई रात 1 बजे तक चली।

अदालत ने कहा कि PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 19 के तहत सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। जज ने माना कि मामले की गंभीरता और शुरुआती जांच को देखते हुए आरोपी की ED हिरासत जरूरी है।

ED ने आरोप लगाया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने खुद को UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होने का झूठा दावा किया और अपने NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद) दर्जे को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। NAAC, UGC द्वारा वित्तपोषित एक स्वायत्त संस्था है, जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करती है।

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एजेंसी के अनुसार, विश्वविद्यालय ने 2018 से 2025 के बीच ₹415.10 करोड़ की शैक्षणिक आय उत्पन्न की, जिसमें हर वर्ष तेज़ वृद्धि दर्ज की गई। 2018-19 में आय ₹24.21 करोड़ थी, जो 2024-25 में बढ़कर ₹80.10 करोड़ हो गई।

ED ने कहा कि अल-फलाह समूह 1990 के दशक से तेजी से विस्तार करता हुआ एक बड़े शैक्षणिक संगठन में बदल गया है, लेकिन इसकी वित्तीय स्थिति उसके सम्पत्ति आकार से मेल नहीं खाती। विशेष अभियोजक साइमन बेंजामिन ने अदालत को बताया कि जांच में सामने आया है कि लोगों और छात्रों से वसूले गए पैसे का उपयोग निजी लाभ के लिए किया गया। कई लोगों ने स्वीकार किया कि वित्तीय निर्णयों की जिम्मेदारी सिद्दीकी के पास थी।

ED ने कहा कि आरोपी विश्वविद्यालय और ट्रस्ट पर वास्तविक नियंत्रण रखते हैं और सबूतों को छिपाने या धन को इधर-उधर करने में सक्षम हैं, इसलिए गिरफ्तारी आवश्यक थी। मंगलवार की छापेमारी में ED ने 19 स्थानों से लगभग ₹48 लाख नकद जब्त किए।

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