आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती भूमि आवंटन में सर्वे नंबरों में किया संशोधन
आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती सीआरडीए क्षेत्र में भूमि आवंटनों से जुड़े कुछ सर्वे नंबरों में संशोधन किया है, जबकि भूमि क्षेत्र और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
आंध्र प्रदेश सरकार ने राजधानी क्षेत्र अमरावती में विभिन्न संस्थानों को किए गए भूमि आवंटनों से जुड़े कुछ सर्वे नंबरों में संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) क्षेत्र में पहले किए गए भूमि आवंटनों को स्पष्ट और अद्यतन करने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह आदेश नगर प्रशासन एवं शहरी विकास (सीआरडीए) विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश संख्या जी.ओ.एमएस.नं.277 के माध्यम से बुधवार (24 दिसंबर 2025) को जारी किया गया। सरकार ने साफ किया है कि संशोधन केवल कुछ विशेष सर्वे नंबरों तक सीमित हैं और मूल भूमि आवंटनों के अन्य सभी पहलुओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकारी आदेश के अनुसार, भूमि का कुल क्षेत्रफल, उपयोग की शर्तें, उद्देश्य और आवंटन से जुड़ी अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी। केवल उन सर्वे नंबरों को बदला या सही किया गया है, जिनमें तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से संशोधन आवश्यक था। इससे भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सकेगा।
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सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन संशोधनों का उद्देश्य किसी संस्था को अतिरिक्त लाभ पहुंचाना या किसी प्रकार की भूमि सीमा में बदलाव करना नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया केवल दस्तावेज़ी सुधार और रिकॉर्ड के मिलान के लिए की गई है।
अमरावती राजधानी परियोजना से जुड़े भूमि आवंटन पहले से ही राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम भूमि प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और संस्थागत परियोजनाओं को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने में सहायक माना जा रहा है।
राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि भूमि आवंटन से जुड़े सभी निर्णय नियमों और प्रक्रियाओं के तहत लिए जा रहे हैं और पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।
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