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असम को SIR सूची से बाहर रखा गया, चुनाव आयोग करेगा अलग आदेश जारी

असम को चुनाव आयोग ने SIR सूची से बाहर रखा है। नागरिकता अधिनियम के विशेष प्रावधानों के चलते राज्य के लिए अलग आदेश और तारीख जारी की जाएगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को कहा कि असम में नागरिकता अधिनियम के विशेष प्रावधान लागू होते हैं, इसलिए राज्य के लिए विशेष आदेश के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) किया जाएगा।

असम उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल नहीं है, जहां 4 नवंबर से मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान शुरू किया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि असम में नागरिकता सत्यापन का कार्य सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में पूरा होने के करीब है, इसलिए SIR का मौजूदा आदेश वहां लागू नहीं होगा।

उन्होंने कहा, “नागरिकता अधिनियम के तहत असम में नागरिकता से संबंधित अलग प्रावधान हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता की जांच प्रक्रिया लगभग समाप्त होने वाली है। ऐसे में जून 24 का SIR आदेश असम पर लागू नहीं हो सकता।”

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मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि असम के लिए अलग संशोधन आदेश जारी किया जाएगा और SIR की नई तारीख की घोषणा की जाएगी।

गौरतलब है कि अगले वर्ष असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें से चार राज्यों के लिए SIR की घोषणा हो चुकी है, जबकि असम को फिलहाल इससे अलग रखा गया है।

चुनाव आयोग ने बताया कि SIR का दूसरा चरण 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी और अंतिम सूची 7 फरवरी को प्रकाशित होगी।

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