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ऑस्ट्रेलिया में सख्त नए राज्य गन कानून मंजूर, आतंकी हमले के बाद प्रदर्शन पर रोक का अधिकार

न्यू साउथ वेल्स में संसद ने सख्त गन कानून और आतंकी हमले के बाद तीन महीने तक प्रदर्शन पर रोक लगाने की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दी।

ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में बुधवार (24 दिसंबर 2025) को सांसदों ने बंदूकों पर सख्ती और आतंकवादी घटनाओं के बाद प्रदर्शनों पर रोक लगाने से जुड़े व्यापक नए कानूनों को मंजूरी दे दी। यह फैसला हाल के दशकों में देश की सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी की घटना के बाद लिया गया है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

इस हमले में साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद अकरम पर सिडनी के बॉन्डी बीच पर आयोजित एक हनुक्का कार्यक्रम को निशाना बनाने का आरोप है। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने इसे यहूदी समुदाय के खिलाफ नफरत से प्रेरित आतंकवादी हमला बताया है। घटना के बाद राज्य और संघीय सरकारों पर कड़े कदम उठाने का भारी राजनीतिक दबाव बन गया था।

हमले के मद्देनज़र न्यू साउथ वेल्स सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया और जिसे उसने देश के “सबसे सख्त आग्नेयास्त्र सुधार” बताया, उसे पेश किया। इन सुधारों को बुधवार तड़के संसद के ऊपरी सदन में 18 के मुकाबले आठ मतों से मंजूरी मिल गई। The Indian Witness के अनुसार, अब यह विधेयक निचले सदन में भेजा गया है, जहां इसे औपचारिक मंजूरी मिलने की संभावना है।

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नए कानूनों के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा रखी जा सकने वाली बंदूकों की संख्या अधिकतम चार तक सीमित कर दी जाएगी। हालांकि, किसानों जैसे विशेष श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 10 हथियार रखने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, किसी भी आतंकवादी घटना के बाद सरकार को तीन महीने तक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी दिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना, नफरत से प्रेरित हिंसा को रोकना और भविष्य में ऐसे हमलों की आशंका को कम करना है।

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