×
 

बिहार में स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में लागू होगी डोमिसाइल नीति, कैबिनेट ने दी मंजूरी

बिहार कैबिनेट ने स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने को मंजूरी दी। राज्य के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी और विभिन्न स्कूल कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई।

बिहार में अब स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में राज्य के युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (5 अगस्त 2025) को हुई कैबिनेट बैठक में “बिहार राज्य स्कूल शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम 2025” को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत केवल बिहार के मूल निवासी ही राज्य में स्कूल शिक्षक बनने के पात्र होंगे।

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बिहार के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देना और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को स्थानीय जरूरतों के अनुसार मजबूत करना है। अब तक शिक्षक नियुक्तियों में अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते थे, जिससे बिहार के अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान होता था।

कैबिनेट ने इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों, चौकीदारों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों, ‘ममता’ (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता), आशा और सफाई कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। यह कदम ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

और पढ़ें: अमेरिकी दूत विटकॉफ़ प्रतिबंधों की समयसीमा से पहले मॉस्को जाएंगे

नीति विशेषज्ञों का मानना है कि डोमिसाइल नियम से स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर लाभ होगा, लेकिन इससे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह नीति राज्य के युवाओं की बेरोजगारी कम करने में मदद करेगी।

नई नियुक्ति नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हों।

और पढ़ें: चीन को छूट और भारत से रिश्ते खराब करना गलत: निक्की हेली

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share