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बिहार विधानसभा चुनाव : नाम छूटे तो अब भी आवेदन कर सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR में नाम छूटे दल अब भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार चुनावों के लिए 17 नई पहलें लागू की गई हैं।

बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि यदि किसी राजनीतिक दल को लगता है कि राजनीतिक दलों की सूचना रजिस्टर (SIR) में उनका नाम या विवरण छूट गया है, तो वे अब भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग सभी दलों के साथ निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को और सुगम व व्यवस्थित बनाने के लिए आयोग ने 17 नई पहलें लागू की हैं। इनमें मतदान केंद्रों पर भीड़ कम करने, कतारों को छोटा रखने, और मोबाइल फोन जमा करने के लिए विशेष काउंटर स्थापित करने जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा, दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाया जा रहा है। बूथ स्तर पर सुविधाओं में सुधार और सुरक्षा इंतजामों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य भर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो।

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ज्ञानेश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आयोग का लक्ष्य है कि बिहार विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की सुदृढ़ता का उदाहरण बने।

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