बिहार SIR सुनवाई : निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट रोल से हटाए जाने का दावा खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR के तहत 3.66 लाख हटाए गए मतदाताओं की जानकारी मांगते हुए निर्वाचन आयोग की याचिकाकर्ताओं के ड्राफ्ट रोल हटाने के दावे को खारिज किया।
बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 3.66 लाख मतदाताओं की जानकारी प्रदान करने को कहा है, जिन्हें अंतिम सूची से हटाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश ऐसे समय दिया जब कुछ याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनका नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया, जिससे वे मतदान में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इस दावे को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची में नामों को शामिल या हटाने की प्रक्रिया कानूनी और नियमानुसार की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से यह भी पूछा कि हटाए गए मतदाताओं की सूची के बारे में विस्तृत जानकारी सभी संबंधित दस्तावेज़ों के साथ पेश की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी को गलत तरीके से मतदान से वंचित न किया गया हो।
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निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि अंतिम सूची तैयार करने के दौरान सभी शिकायतों और आपत्तियों का समीक्षा और समाधान किया गया। इसके बावजूद, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी अनियमितता की जांच की जाएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुनवाई बिहार में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आयोग को हटाए गए मतदाताओं की विस्तृत जानकारी और विवरण सार्वजनिक करना होगा।