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बिहार में खुले में मांस बेचना होगा जल्द ही प्रतिबंधित, नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई: उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा

बिहार उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की कि राज्य में खुले में मांस बेचना जल्द ही बंद किया जाएगा। बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में खुले में मांस बेचना होगा जल्द ही प्रतिबंधित, नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई: उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में ऐलान किया कि राज्य में खुले में मांस बेचना जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को ही मांस बेचने की अनुमति होगी और जो लोग नियमों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मांस बिक्री के मामले में उत्तर प्रदेश के समान कड़े नियम लागू करेगी। इन नियमों के तहत, मांस का खुला बिक्री अब राज्य भर में निषेध होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिना लाइसेंस के किसी भी विक्रेता को मांस बेचने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का पालन अनिवार्य होगा और बिना उचित अनुमति के कोई भी विक्रेता संचालित नहीं हो सकेगा। "खुले में मांस बेचना अब निषिद्ध होगा। केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही मांस बेच सकेंगे। सभी को नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी"।

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उत्तर प्रदेश में मांस बिक्री के नियम
उत्तर प्रदेश ने पहले ही खुले में मांस बेचने के संबंध में सख्त नियम लागू किए हैं। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, मांस को किसी दुकान के बाहर खुले में लटकाना या प्रदर्शित करना पूरी तरह से निषेध है।

दुकान के सामने अंधेरे कांच या मोटे परदे का उपयोग करना अनिवार्य है, ताकि मांस सार्वजनिक रूप से दिखाई न दे। इसके अलावा, कोई भी मांस की दुकान धार्मिक स्थल या शिक्षा संस्थानों के 50 से 100 मीटर के भीतर नहीं चल सकती।

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