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हड़ताल खत्म करें, नहीं तो वेतन नहीं मिलेगा: महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों को बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त निर्देश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों को तुरंत हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि काम नहीं करने पर वेतन रोका जाएगा।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में हड़ताल पर बैठे रेजिडेंट डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल आंदोलन समाप्त कर सेवाओं पर लौटने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो "काम नहीं, वेतन नहीं" के सिद्धांत के तहत उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड़ की खंडपीठ ने कहा कि हड़ताल के कारण हजारों मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने कहा कि डॉक्टरों को अपने आंदोलन का अधिकार है, लेकिन मरीजों की जान जोखिम में डालकर विरोध करना उचित नहीं है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा, "यदि हड़ताल के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती है, तो क्या डॉक्टर उसकी जान वापस ला सकते हैं?" हालांकि, अदालत ने यह भी आश्वासन दिया कि डॉक्टरों की सभी दलीलों को विस्तार से सुना जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

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महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। यह विरोध राज्य सरकार की 30 जून की उस अधिसूचना के खिलाफ है, जिसमें होम्योपैथी चिकित्सकों को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराने और एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।

इस आंदोलन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), महाराष्ट्र स्टेट रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स, महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ गजेटेड मेडिकल ऑफिसर्स और महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है।

एमएआरडी की मांग है कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी–सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी (बीएचएमएस-सीसीएमपी) के तहत पंजीकरण प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और वैज्ञानिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

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