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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को फेल छात्रों को सीधे प्रमोट करने वाली सर्कुलर पर फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से फेल छात्रों को सीधे अगले साल प्रमोट करने वाली सर्कुलर पर स्पष्टीकरण मांगा। शिक्षा गुणवत्ता पर असर की चिंता जताई गई।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) को फेल छात्रों को सीधे अगले साल में प्रमोट करने वाली सर्कुलर के लिए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने विश्वविद्यालय से इस “चौंकाने वाली” सर्कुलर पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है।

सूत्रों के अनुसार, यह सर्कुलर हाल ही में जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ विशेष परिस्थितियों में फेल छात्रों को सीधे उच्च वर्ष में प्रमोट किया जा सकता है। इस कदम को लेकर कई छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इससे शैक्षिक गुणवत्ता और परीक्षाओं की प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़ सकता है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में विश्वविद्यालय से पूछा है कि ऐसी सर्कुलर जारी करने का औचित्य क्या था और क्या इससे अन्य छात्रों के अधिकारों या शिक्षा प्रणाली के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा संस्थानों को छात्रों के प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर ही निर्णय लेने चाहिए, न कि उन्हें बिना परीक्षा पास किए प्रमोट करना उचित नहीं है।

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सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की ओर से फिलहाल आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट को जल्द ही विस्तृत स्पष्टीकरण देने का आश्वासन दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस सर्कुलर को सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो इससे छात्रों की प्रतिस्पर्धा, शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और शिक्षकों की मेहनत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

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