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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतरों को खिलाने पर प्रतिबंध के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतरों को खिलाने पर प्रतिबंध के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की, राज्य को 20 अगस्त तक अधिसूचना जारी करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश में कबूतरों को खिलाने पर प्रतिबंध के मामले में विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) गठित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समुदाय के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोपरि है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी कार्रवाई से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस समिति की आधिकारिक अधिसूचना 20 अगस्त तक जारी करे। समिति में सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु संरक्षण और पर्यावरण विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, ताकि वे सभी पहलुओं का अध्ययन करके सरकार को सुझाव दे सकें कि कबूतरों को खिलाने पर उचित नीति और नियम कैसे लागू किए जाएं।

हाईकोर्ट ने कहा कि यह कदम केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है। अदालत ने यह भी बताया कि समिति का कार्य समिति का दायरा, नियमावली और निगरानी प्रक्रिया निर्धारित करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समाज और जीव-जंतुओं दोनों के हितों का संतुलन बना रहे।

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राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और सुझावों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि किसी भी अनियंत्रित स्थिति से बचा जा सके। अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों से सहयोग की अपेक्षा जताई है और कहा कि समिति के सुझावों के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

विशेषज्ञ समिति गठित होने के बाद यह उम्मीद है कि कबूतरों को खिलाने पर प्रतिबंध और उससे जुड़ी नियमावली पर स्पष्टता आएगी, और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा जीव-जंतुओं के संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित होगा।

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