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महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, कोर्ट ने सबूतों की कमी को बताया आधार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को कानूनी मानकों के अनुसार साबित करने में विफल रहा और पर्याप्त सबूतों के अभाव में सिंह को राहत दी गई।

यह मामला कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा था। पहलवानों ने आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष रहते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया। इन आरोपों के बाद वर्ष 2023 में जंतर-मंतर पर पहलवानों का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं।

आरोपों की जांच पूरी करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में यौन उत्पीड़न, महिला की गरिमा भंग करने के उद्देश्य से हमला या आपराधिक बल प्रयोग, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने जैसी धाराएं शामिल की गई थीं। इस मामले में विनोद तोमर को भी सह-आरोपी बनाया गया था।

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अदालत में मामले की सुनवाई संवेदनशीलता को देखते हुए बंद कमरे में यानी इन-कैमरा प्रक्रिया के तहत हुई। पिछले महीने राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 3 अगस्त को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी।

अंतिम सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन ने पैरवी की। उनके साथ रेहान खान और ऋषभ भाटी भी शामिल थे।

मामले की शुरुआत 2023 में महिला पहलवानों के प्रदर्शन के बाद हुई थी। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को करीब 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 354, 354ए, 354डी और 506(1) शामिल थीं।

मुकदमे के दौरान विशेष जांच दल (एसआईटी) के एक सदस्य और जांच अधिकारी के बयान भी अदालत में दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष ने भारत और विदेश की महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े साक्ष्य पेश किए थे। हालांकि, अदालत ने सबूतों की कमी के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया।

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