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कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता पुलिस की सख्त कार्रवाई पर लगाई रोक

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर रोक लगाई, लेकिन विदेश यात्रा और जांच में सहयोग की शर्त रखी। जांच एजेंसी को 48 घंटे पूर्व नोटिस देना होगा।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है। मामला कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनावी रैलियों में दिए गए बयानों से जुड़ा हुआ है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभिषेक बनर्जी को अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच आवश्यक है, इसलिए जांच जारी रहेगी।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि यदि जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, तो कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। साथ ही, उन्हें जांच अधिकारी द्वारा भेजे गए सभी नोटिसों का पालन करना होगा।

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डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। यह एफआईआर 27 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले एक सार्वजनिक सभा में दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों को लेकर दर्ज की गई थी।

अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल का पोस्ट-पोल हिंसा का “बहुत काला इतिहास” रहा है और इस तरह के “गैर-जिम्मेदाराना बयान” क्यों दिए गए, इस पर सवाल उठाया।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने एफआईआर का विरोध किया, लेकिन कहा कि जांच प्रक्रिया कानून के अनुसार जारी रहेगी।

पहले बागुईआटी पुलिस स्टेशन में सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे बाद में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप दिया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ये बयान भड़काऊ थे और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते थे।

अदालत ने अभिषेक बनर्जी को 31 जुलाई तक अंतरिम संरक्षण देते हुए अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है।

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