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सीबीआई ने वसूली मामले के फरार आरोपी को अज़रबैजान से भारत लाने में मदद की

सीबीआई ने वसूली मामले के फरार आरोपी को अज़रबैजान से प्रत्यर्पित कराया। इंटरपोल रेड नोटिस के बाद 7 जनवरी 2025 को अनुरोध भेजा गया था। आरोपी को भारत में अदालत में पेश किया जाएगा।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए वसूली (Extortion) मामले में फरार आरोपी को अज़रबैजान से भारत लाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस 2024 में प्राप्त करने के बाद 7 जनवरी 2025 को अज़रबैजान अधिकारियों को प्रत्यर्पण (Extradition) अनुरोध भेजा था।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी लंबे समय से भारत से फरार था और अज़रबैजान में रह रहा था। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और अज़रबैजान की संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

सीबीआई का कहना है कि यह मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी पर वसूली और धमकी देने के आरोप लगे थे। जांच एजेंसी ने कहा कि यह सफलता अंतरराष्ट्रीय सहयोग और आपसी कानूनी समझौतों के कारण संभव हुई है।

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अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को भारत लाने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ उसके खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई होगी। सीबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि इंटरपोल नोटिस जारी होने के बाद से ही आरोपी पर निगरानी रखी जा रही थी और अंततः उसे अज़रबैजान से भारत लाने में सफलता मिली।

इस कार्रवाई को सीबीआई की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फरार अपराधियों के खिलाफ भारत की सख्त नीति का संकेत मिलता है।

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