केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया: 10 दिन में आवंटित होगा आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को घर
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया कि 10 दिन के भीतर AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास आवंटित कर दिया जाएगा।
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 10 दिन के भीतर आवास आवंटित किया जाएगा। यह जानकारी अदालत में दायर हलफनामे के माध्यम से दी गई।
मामला उस समय शुरू हुआ जब केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें सरकारी आवास प्रदान करने में विलंब किया जा रहा है। केजरीवाल का कहना था कि दिल्ली की सरकार और मुख्यमंत्री के रूप में उनके दायित्व को देखते हुए आवास का तुरंत आवंटन होना आवश्यक है।
केंद्र ने अदालत में हलफनामा पेश करते हुए कहा कि आवास की प्रक्रिया में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और केवल तकनीकी और प्रशासनिक कार्य शेष हैं। केंद्रीय अधिकारियों ने यह भी कहा कि आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी कर ली जाएगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर केजरीवाल को घर सौंप दिया जाएगा।
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अदालत ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी प्रकार की देरी न हो और गृह आवंटन जल्द पूरा हो। न्यायालय ने कहा कि सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आवास प्रदान करना केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री और उनके अधिकारों से जुड़ा है। इसके साथ ही, यह निर्णय अन्य अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के सरकारी आवास के अधिकारों पर भी प्रभाव डाल सकता है।
केंद्र का यह कदम अदालत और जनता के सामने राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने का संकेत माना जा रहा है।