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कथित शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को जमानत, हाईकोर्ट से मिली राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े ईडी और एसीबी मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत दे दी।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मामलों में बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुक्रवार (2 जनवरी 2026) को उन्हें दो अलग-अलग मामलों में जमानत प्रदान कर दी। ये दोनों मामले राज्य में सामने आए बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े हैं।

यह कथित शराब घोटाला उस समय उजागर हुआ था, जब भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री थे। मामले की जांच राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो/आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ACB/EOW) कर रही है, जबकि इससे जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है।

चैतन्य बघेल पर आरोप है कि कथित शराब घोटाले में अवैध रूप से अर्जित धन के लेन-देन और उससे जुड़े नेटवर्क में उनकी भूमिका रही। हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से इन आरोपों को निराधार बताया गया है और कहा गया है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें निशाना बनाया गया।

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प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को ईडी और एसीबी/ईओडब्ल्यू—दोनों मामलों में जमानत दे दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद चैतन्य बघेल को फिलहाल गिरफ्तारी और हिरासत से राहत मिल गई है।

इस फैसले को कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। पार्टी नेताओं ने इसे न्यायपालिका में भरोसे की जीत बताया है, जबकि विपक्षी दलों का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम जारी रखेंगी और सच सामने आएगा।

हाईकोर्ट ने जमानत देते समय यह भी स्पष्ट किया कि जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए और आरोपी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच अभी जारी रहेगी।

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