×
 

चंडीगढ़ ने ओला का एग्रीगेटर लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित किया, नियम उल्लंघन का आरोप

चंडीगढ़ ने नियम उल्लंघन के आरोप में ओला के एग्रीगेटर लाइसेंस को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को कारण बताया।

चंडीगढ़ के राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में ओला की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई चंडीगढ़ प्रशासन के मोटर वाहन नियमों के तहत की गई है।

अधिकारियों के अनुसार, कंपनी पर कई नियामक शर्तों के उल्लंघन का आरोप है, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। एसटीए का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना सभी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए अनिवार्य है और किसी भी तरह की लापरवाही या उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

लाइसेंस निलंबित होने के बाद ओला की सेवाओं पर चंडीगढ़ क्षेत्र में असर पड़ सकता है, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

और पढ़ें: नागांव लोकसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की समीक्षा बैठक, रूपकोंवर की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

सूत्रों के अनुसार, कंपनी को पहले भी नियमों के पालन को लेकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं किए गए। इसके बाद विस्तृत जांच और समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई।

चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि शहर में चलने वाली सभी कैब और एग्रीगेटर सेवाओं को निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल कंपनी की ओर से इस निलंबन पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर आगे की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है।

और पढ़ें: बिदादी टाउनशिप विवाद: एच. डी. कुमारस्वामी बोले, मैं किसानों के साथ हूं, डी. के. शिवकुमार पर लगाया भूमि कब्जे का आरोप

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share