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जेल से रिहा होते ही बोले नंदीग्राम उपचुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान, तुरंत शुरू करूंगा प्रचार

नंदीग्राम उपचुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान जेल से रिहा होने के बाद तुरंत प्रचार शुरू करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, जबकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

न्यायिक हिरासत से रिहा होने के बाद नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने कहा कि वह बाहर आते ही चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, “मैं तुरंत नंदीग्राम उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू करूंगा।”

कलकत्ता हाईकोर्ट ने इससे पहले प्रधान को सभी छह मामलों में अंतरिम जमानत दे दी थी। अदालत ने 20 हजार रुपये के जमानत बांड पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही वह जेल से बाहर रहकर नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ सकेंगे।

अदालत ने कहा कि प्रधान को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ही हिरासत में लिया गया था और उनके खिलाफ दर्ज मामले 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े हैं। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने प्रधान की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दी, जिसमें उन्होंने उपचुनाव लड़ने और प्रचार करने की अनुमति मांगी थी। नंदीग्राम में उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है।

और पढ़ें: मिलन प्रधान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल पुलिस, 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई

इस बीच पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार को कांग्रेस उम्मीदवार को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। प्रधान की रिहाई और चुनाव प्रचार के बीच अब मामला शीर्ष अदालत में पहुंच गया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह भी कहा था कि गिरफ्तार कांग्रेस उम्मीदवार को नंदीग्राम उपचुनाव लड़ने का उचित अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि एक निचली अदालत द्वारा जिस मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, उसमें 7 अक्टूबर तक उन्हें गिरफ्तार नहीं माना जाएगा।

नंदीग्राम में मतदान 6 अक्टूबर को होगा, जबकि चुनाव प्रचार 4 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। प्रधान के वकील ने अदालत को बताया था कि 2007 के एक अन्य आपराधिक मामले में उन्हें गिरफ्तार दिखाकर 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस पर न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा था कि राज्य की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे साबित हो कि प्रधान के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था।

पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी थाने से जुड़े 2007 के मामले में अदालत ने पुलिस को 12 अक्टूबर तक प्रधान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश भी दिया था।

और पढ़ें: नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 21 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत

 
 
 
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