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दिल्ली कोर्ट ने वायु प्रदूषण विरोध प्रदर्शन मामले में 10 आरोपियों को जमानत दी

दिल्ली कोर्ट ने वायु प्रदूषण विरोध प्रदर्शन के मामले में 10 आरोपियों को जमानत दी, जबकि एक की याचिका खारिज कर दी। डिजिटल सबूत मौजूद होने के आधार पर अदालत ने हिरासत को अनावश्यक बताया।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर वायु प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को जमानत मंजूर कर ली। इस प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर मारे गए माओवादी कमांडर मदवी हिड़मा के समर्थन में नारे लगाए गए थे। अदालत 12 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक की याचिका खारिज कर दी गई और एक अन्य का मामला बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा ने अहान अरुण उपाध्याय, समीर फ़ैयाज़, विष्णु तिवारी, सत्याम यादव, प्रकाश राज गुप्ता, श्रेष्ठ मुकुंद, बांका आकाश, आत्रेय चौधरी, तान्या श्रीवास्तव और अभिनाश सत्यपाटी को ₹15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, वीडियो क्लिप्स और आरोपियों के मोबाइल फोन सहित सभी डिजिटल साक्ष्य पुलिस द्वारा जब्त किए जा चुके हैं और जांच एजेंसी के लिए उपलब्ध हैं।

अदालत ने टिप्पणी की, “आरोपियों की नक्सलियों से जुड़े किसी भी उग्रवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला है।” हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों के भागने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए कुछ उचित शर्तें लगाना आवश्यक है।

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इसके विपरीत, अदालत ने के. श्री इलक्किया की जमानत याचिका खारिज कर दी। कहा गया कि रैडिकल स्टूडेंट्स यूनियन (RSU) के अन्य सदस्यों की पहचान अभी बाकी है और इलक्किया का संगठन से कथित जुड़ाव, जो नक्सलियों का मुखौटा संगठन माना जाता है, जमानत रोकने का आधार है। अदालत ने चेतावनी दी कि इस चरण में जमानत देने से अन्य सदस्यों को जांच की जानकारी मिल सकती है, जिससे वे फरार हो सकते हैं।

एक अन्य आरोपी अक्षय ई. आर. की जमानत याचिका लंबित बहस के कारण बुधवार के लिए स्थगित कर दी गई।

पुलिस के अनुसार, 23 प्रदर्शनकारियों को दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था—एक संसद मार्ग थाने में हुई झड़प से संबंधित, और दूसरा कर्तव्य पथ पर मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल से जुड़ा। इनमें से कई आरोपियों को पहले की सुनवाई में जमानत मिल चुकी है।

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