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दिल्ली अदालत ने तिहाड़ से मांगा जवाब, CBI की अमिताभ झुनझुनवाला को मुंबई पेश करने की मांग

दिल्ली की अदालत ने तिहाड़ जेल से जवाब मांगा है, जहां सीबीआई ने अमिताभ झुनझुनवाला को 19 मई 2026 को मुंबई में पेश करने की अनुमति मांगी है।

नई दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका पर विचार किया गया है जिसमें अमिताभ झुनझुनवाला को मुंबई में पेश करने की अनुमति मांगी गई है। यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और अन्य से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले से संबंधित है।

सीबीआई ने अदालत से अनुरोध किया है कि अमिताभ झुनझुनवाला को 19 मई 2026 को दोपहर 3 बजे मुंबई में शारीरिक रूप से पेश किया जाए। जांच एजेंसी का कहना है कि इस मामले की आगे की जांच और पूछताछ के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है।

अदालत ने इस याचिका पर फिलहाल तिहाड़ जेल प्रशासन से विस्तृत जवाब मांगा है। जेल अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि आरोपी की सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे मुंबई ले जाने में कोई आपत्ति तो नहीं है।

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यह मामला देश के बड़े कॉर्पोरेट घोटालों में से एक से जुड़ा माना जा रहा है, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस और उससे संबंधित संस्थाओं पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। सीबीआई इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और कई स्तरों पर पूछताछ जारी है।

सूत्रों के अनुसार, एजेंसी का मानना है कि अमिताभ झुनझुनवाला से मुंबई में पूछताछ करने से मामले की कई महत्वपूर्ण कड़ियां सामने आ सकती हैं, जिससे जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अब इस मामले में अगली सुनवाई और तिहाड़ जेल की रिपोर्ट पर अदालत का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई इसी रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी।

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