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दिल्ली समेत 17 राज्यों में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग सुविधा नहीं: सीपीसीबी ने एनजीटी को दी जानकारी

सीपीसीबी ने एनजीटी को बताया कि दिल्ली सहित 17 राज्यों में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग सुविधा नहीं है। 21 राज्य अंतरराज्यीय ई-वेस्ट परिवहन का रिकॉर्ड भी नहीं रखते।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सूचित किया है कि दिल्ली सहित 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) के पुनर्चक्रण की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजधानी दिल्ली में ई-वेस्ट के अंतरराज्यीय परिवहन का भी कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।

यह मामला एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ के समक्ष सुनवाई में आया। अधिकरण ने पहले सीपीसीबी से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।

12 फरवरी के आदेश में पीठ ने उल्लेख किया कि बिहार, झारखंड और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जवाब प्राप्त हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग की सुविधा नहीं है।

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रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली मुख्य रूप से अपने ई-वेस्ट का निपटान शहर के बाहर स्थित पंजीकृत रीसाइक्लरों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से करती है। इनमें से अधिकांश रीसाइक्लर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित हैं।

अधिकरण ने यह भी कहा कि 21 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, ई-वेस्ट के अंतरराज्यीय परिवहन का रिकॉर्ड नहीं रखते।

हालांकि, सीपीसीबी ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) उन सात राज्य प्रदूषण निकायों में शामिल है, जिन्होंने ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) की सभी 106 श्रेणियों का इन्वेंटरीकरण पूरा कर लिया है। अन्य राज्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।

ईईई श्रेणियों की सूची बनाए रखना प्रत्येक राज्य में उत्पन्न ई-वेस्ट का आकलन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

सीपीसीबी के वकील ने अधिकरण को बताया कि देशव्यापी ई-वेस्ट इन्वेंटरीकरण के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार कर सभी राज्यों को भेजे गए हैं। लंबित जवाब मिलने के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

एनजीटी ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई (21 मई) से कम से कम एक सप्ताह पहले सीपीसीबी अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।

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