प्रदूषण प्रतिबंधों से प्रभावित मजदूरों को दिल्ली सरकार देगी ₹10,000 की सहायता राशि
दिल्ली सरकार ने GRAP-III और IV के कारण बेरोजगार हुए निर्माण मजदूरों को ₹10,000 मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया है।
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किए गए प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हुए मजदूरों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार (17 दिसंबर 2025) को ऐलान किया कि GRAP-III और GRAP-IV उपायों के चलते काम से वंचित हुए निर्माण श्रमिकों को ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
The Indian Witness को संबोधित करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि GRAP-III पिछले 16 दिनों से लागू है और इस अवधि के दौरान जिन मजदूरों का काम प्रभावित हुआ है, उन्हें ₹10,000 की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह, GRAP-IV के लागू रहने की अवधि के लिए भी श्रमिकों को मुआवजा दिया जाएगा। यह लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो सरकार के साथ पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
इसके साथ ही मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि गुरुवार (18 दिसंबर) से सभी सरकारी और निजी संस्थानों को अपने कम से कम 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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हालांकि, यह योजना सभी श्रमिकों पर लागू नहीं होगी। अस्पतालों, वायु प्रदूषण से निपटने वाले विभागों, फायर डिपार्टमेंट और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को इस सहायता के दायरे से बाहर रखा गया है।
कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर “गंदी राजनीति” कर रही है। उन्होंने कहा, “उनके मुख्यमंत्री प्रदूषण के मौसम में शहर छोड़ देते थे, जबकि हमारे मुख्यमंत्री सड़कों पर मौजूद हैं। 30 साल पुरानी समस्या को पांच महीने में खत्म नहीं किया जा सकता।”
दिल्ली सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदूषण नियंत्रण उपायों से प्रभावित गरीब और मजदूर वर्ग को तात्कालिक राहत देने के लिए उठाया गया है।
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