निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार मानसून सत्र में लाएगी विधेयक: सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली सरकार मानसून सत्र में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी रोकने के लिए बिल लाएगी। नियम तोड़ने पर ₹1-10 लाख का जुर्माना और रिफंड में देरी पर जुर्माना बढ़ेगा।
दिल्ली सरकार मानसून सत्र में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर नियंत्रण के लिए नया विधेयक पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बताया कि यह बिल अभिभावकों को राहत देने और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।
प्रस्तावित विधेयक के तहत पहली बार नियम तोड़ने पर निजी स्कूलों पर ₹1 लाख से ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वही स्कूल बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर ₹2 लाख से ₹10 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा, अगर स्कूल तय समय सीमा में अतिरिक्त वसूली गई फीस को वापस नहीं करते हैं, तो 20 दिन की देरी के बाद जुर्माना दोगुना हो जाएगा। 40 दिन तक रिफंड न करने पर यह तीन गुना हो जाएगा और हर 20 दिन की अतिरिक्त देरी पर जुर्माना बढ़ता जाएगा।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अभिभावक लंबे समय से निजी स्कूलों की अनियमित फीस बढ़ोतरी से परेशान हैं। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि फीस बढ़ोतरी से पहले शिक्षा विभाग की स्वीकृति ली जाए और पारदर्शिता बनी रहे।
उन्होंने यह भी बताया कि बिल में अभिभावकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष समिति बनाने का प्रावधान होगा। सरकार का दावा है कि इस कानून से शिक्षा के अधिकार की रक्षा होगी और स्कूलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा।