दिल्ली सरकार ने ई-डिलीवरी के नियम बनाए, अब ईमेल और व्हाट्सएप पर मिलेंगे समन और वारंट
दिल्ली सरकार ने समन और वारंट की ई-डिलीवरी के नियम बनाए। अब दस्तावेज़ डिजिटल सील व हस्ताक्षर के साथ ईमेल और व्हाट्सएप से भेजे जाएंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया तेज़ होगी।
दिल्ली सरकार ने समन और वारंट की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत अब अदालतों द्वारा जारी किए जाने वाले समन और वारंट डिजिटल माध्यम से संबंधित व्यक्ति तक पहुँचाए जाएंगे।
अधिकारियों के अनुसार, अदालत से जारी होने वाले समन अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार होंगे, जिन पर संबंधित न्यायाधीश की डिजिटल सील और हस्ताक्षर होंगे। इन दस्तावेजों को ईमेल और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों के जरिए संबंधित पक्षों तक पहुँचाया जाएगा, जिससे नोटिस की डिलीवरी तेज़, सुरक्षित और पारदर्शी हो सके।
इस कदम का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक कुशल और आधुनिक बनाना है। परंपरागत तरीकों में अक्सर समन या वारंट समय पर नहीं पहुँचने की समस्या आती थी, जिससे मामलों की सुनवाई में देरी होती थी। डिजिटल माध्यम अपनाने से इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।
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विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न्यायपालिका की गति बढ़ाने के साथ-साथ पेपरलेस कार्यप्रणाली को भी बढ़ावा देगी। साथ ही, इस प्रक्रिया में समन और वारंट की डिलीवरी का रिकॉर्ड स्वतः सुरक्षित रहेगा, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में सटीक प्रमाण उपलब्ध रहेंगे।
दिल्ली सरकार का यह कदम ई-गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में अन्य कानूनी नोटिस भी इसी प्रणाली से जारी किए जा सकते हैं।