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दिल्ली हाईकोर्ट ने राजमंदिर हाइपरमार्केट फायरिंग-उगाही मामले में आरोपी को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 के राजमंदिर हाइपरमार्केट फायरिंग-उगाही मामले में आरोपी प्रवेश राठी को जमानत दी। मामला नंदू गैंग से जुड़े आरोपों से संबंधित है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजमंदिर हाइपरमार्केट फायरिंग और उगाही मामले में आरोपी प्रवेश राठी को जमानत दे दी है। यह मामला नवंबर 2024 की एक आपराधिक घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित रूप से जबरन वसूली और गोलीबारी की घटना सामने आई थी।

पुलिस के अनुसार, यह मामला एक संगठित अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें नंदू गैंग के सदस्यों की संलिप्तता के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि इस गैंग से जुड़े लोगों ने दिल्ली के एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान राजमंदिर हाइपरमार्केट पर फायरिंग कर दहशत फैलाने और उगाही करने की कोशिश की थी।

अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने दलील दी कि प्रवेश राठी को झूठे आरोपों में फंसाया गया है और उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं जो सीधे तौर पर उनकी संलिप्तता को साबित कर सके। वहीं, अभियोजन पक्ष ने उन्हें गंभीर अपराध में शामिल बताते हुए जमानत का विरोध किया।

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हालांकि, सभी पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला किया। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से कार्य जारी रखने की अनुमति दी है।

यह मामला राजधानी दिल्ली में संगठित अपराध और गैंग गतिविधियों को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को भी दर्शाता है। पिछले कुछ समय से ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है।

फिलहाल इस केस में जांच जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि पूरे नेटवर्क की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस फैसले के बाद मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अदालत में अगली सुनवाई में नए तथ्य सामने आने की संभावना है।

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