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दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर केंद्र, CBI और ED से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की प्रत्यर्पण संधि चुनौती याचिका पर केंद्र, CBI और ED से जवाब मांगा। वकील ने जेल में सात वर्ष पूरे होने और अवैध हिरासत का आरोप लगाया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (24 नवंबर 2025) को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर केंद्र सरकार, सीबीआई और ईडी से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मिशेल ने भारत–यूएई प्रत्यर्पण संधि के एक प्रावधान को चुनौती दी है।

जस्टिस विवेक चौधरी और मनोज जैन की पीठ ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, CBI और ED से यह स्पष्ट करने को कहा है कि मिशेल की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 9 अप्रैल 2026 की तारीख तय की है।

अपनी याचिका में मिशेल ने 1999 में हुई प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी है। इस प्रावधान के तहत प्रत्यर्पण किए गए व्यक्ति पर न केवल मूल आरोप, बल्कि उससे जुड़े मामलों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। मिशेल के वकील का तर्क है कि किसी भी प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उन्हीं अपराधों में मुकदमा चल सकता है, जिनके आधार पर उसे प्रत्यर्पित किया गया है।

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दुबई से दिसंबर 2018 में प्रत्यर्पित होने के बाद मिशेल को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अगस्त 7 के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें निचली अदालत ने उनके रिहाई के लिए दायर धारा 436A CrPC की याचिका खारिज कर दी थी।

वकील ने बताया कि मिशेल 4 दिसंबर 2025 को जेल में सात साल पूरे कर लेंगे, और उन्हें एक बार भी रिहा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जांच पिछले 13 वर्षों से जारी है और अभी भी पूरी नहीं हुई है, जबकि मिशेल उस अधिकतम सजा (सात वर्ष) को पहले ही पूरा कर चुके हैं, जिसके आधार पर उनका प्रत्यर्पण हुआ था।

सीबीआई का आरोप है कि फरवरी 2010 में वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद के दौरान लगभग 398.21 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ। ईडी ने अपनी चार्जशीट (2016) में दावा किया कि मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो मिले थे।

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