दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनावों में हितों के टकराव के आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनावों में अनियमितताओं और हितों के टकराव के आरोपों पर याचिका को लेकर जवाब तलब किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय (दिल्ली हाईकोर्ट) ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के चल रहे चुनावों में कथित अनियमितताओं और हितों के टकराव के आरोपों से जुड़ी एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।
यह याचिका चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाते हुए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चुनाव संचालन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और कुछ मामलों में हितों का टकराव भी सामने आया है, जिससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और कहा है कि मामले की विस्तृत जांच आवश्यक हो सकती है। अदालत ने फिलहाल किसी प्रकार का अंतिम आदेश पारित नहीं किया है।
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दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चुनाव चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के चयन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और इन पर पूरे डॉक्टर समुदाय की नजर रहती है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठे सवाल गंभीर माने जा रहे हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि यदि इन आरोपों की जांच नहीं की गई तो इससे भविष्य में संस्थागत व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों की ओर से जवाब दाखिल किए जाएंगे, जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी।
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