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दिल्ली हाईकोर्ट ने गौरव भाटिया की याचिका पर जारी किया नोटिस, अंतरिम आदेश के उल्लंघन का आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट ने गौरव भाटिया की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मानहानि मामले में अंतरिम आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अगली सुनवाई में जवाब मांगा गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता गौरव भाटिया द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में उन्होंने अपने मानहानि (डिफेमेशन) मामले में पहले दिए गए अंतरिम आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

गौरव भाटिया ने अदालत से यह शिकायत की है कि उनके मामले में जारी किए गए पूर्व अंतरिम आदेश का पालन नहीं किया गया, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि इस कथित उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाए और संबंधित पक्षों को निर्देश दिए जाएं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा।

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यह मामला मानहानि से जुड़े एक पुराने विवाद से संबंधित है, जिसमें गौरव भाटिया ने पहले भी अदालत का रुख किया था और अपने खिलाफ चल रहे कथित अपमानजनक बयानों पर रोक लगाने की मांग की थी।

अदालत ने पहले एक अंतरिम आदेश जारी किया था, लेकिन अब याचिकाकर्ता का कहना है कि उस आदेश का पालन ठीक से नहीं किया गया है। इसी आधार पर उन्होंने पुनः अदालत में याचिका दाखिल की है।

दिल्ली हाईकोर्ट का यह कदम यह दर्शाता है कि अदालतें अपने पूर्व आदेशों के पालन को लेकर गंभीर हैं और किसी भी प्रकार के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि क्या वास्तव में अंतरिम आदेश का उल्लंघन हुआ है और आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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