दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया: PFI नेता ई. अबूबकर का इलाज केवल एम्स में जारी रहेगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पीएफआई अध्यक्ष ई. अबूबकर का इलाज केवल एम्स में ही जारी रहेगा, ताकि उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा और बेहतर चिकित्सा सुनिश्चित हो सके।
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफआई) के अध्यक्ष ई. अबूबकर का मेडिकल इलाज केवल ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (एम्स) में ही जारी रहेगा। अदालत ने यह फैसला तब सुनाया जब अबूबकर के स्वास्थ्य और उनके इलाज के स्थान को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था।
पीएफआई नेता ई. अबूबकर को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पहले उनके इलाज को लेकर विभिन्न अस्पतालों और केंद्र सरकार के बीच कई कानूनी दावे सामने आए थे। अब, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि उनकी सेहत की निगरानी और उपचार केवल एम्स में ही किया जाएगा, ताकि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके और इलाज में किसी प्रकार की बाधा न आए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अबूबकर के इलाज में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और अस्पताल प्रशासन को हर संभव सुविधा उपलब्ध करानी होगी। अदालत ने यह आदेश सुनाते हुए मरीज के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को प्राथमिकता देने की बात कही।
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इस फैसले के बाद अबूबकर के वकील और परिवार को राहत मिली है, क्योंकि अदालत ने सुनिश्चित किया कि उनके इलाज में कोई रुकावट नहीं आएगी और स्वास्थ्य देखभाल में गुणवत्ता बनी रहेगी।
सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से यह मामला काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएफआई नेता का स्वास्थ्य और इलाज देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है।