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दिल्ली पुलिस और RAF के लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य करने की मांग, हाईकोर्ट में जनहित याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य करने की मांग वाली जनहित याचिका दाखिल हुई, ताकि प्रदर्शन और भीड़ नियंत्रण की घटनाओं का रिकॉर्ड रहे।

दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दाखिल कर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के उन जवानों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरा अनिवार्य करने की मांग की गई है, जो भीड़ नियंत्रण और विरोध प्रदर्शनों के दौरान तैनात रहते हैं। याचिका में अदालत से नियम, विनियम या मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में बॉडी कैमरों से रिकॉर्ड होने वाले वीडियो के सुरक्षित भंडारण, उनकी सत्यता बनाए रखने, रिकॉर्ड को कितने समय तक सुरक्षित रखा जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था बनाने की मांग की गई है।

इसी बीच, प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षाकर्मियों पर कथित ज्यादती के आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर तैनात अधिकारियों और जवानों को बॉडी कैमरे जारी किए हैं। एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, ये कैमरे विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन और प्रदर्शन स्थलों तथा भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय की ओर जाने वाली सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले कर्मियों को दिए गए हैं।

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पुलिस के अनुसार, बॉडी कैमरों से घटनाओं और पुलिसकर्मियों तथा प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का वास्तविक समय में वीडियो रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के खिलाफ लगाए जाने वाले आरोपों की स्थिति में घटनाक्रम का तथ्यात्मक रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा।

यह कदम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न और बदसलूकी की शिकायतों के बाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ पत्रकारों ने पुलिस पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था। एक शिकायतकर्ता ने एक अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।

नई दिल्ली जिला पुलिस को मिली शिकायतों को निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच को भेजा गया है। जांच एजेंसी शिकायतकर्ताओं और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज करेगी।

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