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दिल्ली हाईकोर्ट ने पायरेटेड कंटेंट हटाने का आदेश दिया, वेबसाइट्स और टेलीग्राम चैनलों पर लगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित पायरेटेड कंटेंट हटाने का आदेश देते हुए वेबसाइट्स और टेलीग्राम चैनलों पर रोक लगाई। यह आदेश कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़े मामले में दिया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित रूप से पायरेटेड (अवैध रूप से कॉपी किए गए) कंटेंट के प्रसार पर सख्त रुख अपनाते हुए कई वेबसाइट्स और टेलीग्राम चैनलों के खिलाफ अंतरिम राहत प्रदान की है। यह आदेश न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने दिया।

अदालत ने उन प्लेटफॉर्म्स और अज्ञात संचालकों को रोक दिया है, जो स्टोरी टीवी (Story TV) के कॉपीराइट सामग्री को बिना अनुमति के होस्ट, स्ट्रीम, वितरित, इंडेक्स, डाउनलोड या उपलब्ध करवा रहे थे। इसके साथ ही ऐसे कंटेंट के किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कॉपीराइट सामग्री का अवैध उपयोग गंभीर उल्लंघन है और इससे मूल कंटेंट निर्माताओं को आर्थिक नुकसान होता है। इसी कारण अदालत ने तत्काल प्रभाव से ऐसे कंटेंट को हटाने और आगे प्रसार रोकने के निर्देश दिए।

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आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लिकेशन और टेलीग्राम चैनल्स को इस तरह की गतिविधियों से रोका जाए, ताकि कॉपीराइट धारक के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

यह मामला डिजिटल पायरेसी और ऑनलाइन कंटेंट चोरी के बढ़ते मामलों के बीच आया है, जहां निर्माता और प्रोडक्शन हाउस लगातार अपनी सामग्री की सुरक्षा के लिए कानूनी कदम उठा रहे हैं।

अदालत का यह फैसला डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कॉपीराइट संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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