दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बहाल करने का आदेश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की आपत्ति खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बहाल करने का आदेश दिया। याचिका पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने दायर की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (7 जुलाई 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) अकाउंट को बहाल करने का निर्देश दिया। यह आदेश तब आया जब केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि अब उसे इस अकाउंट को अनब्लॉक करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने यह आदेश सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत भारत में पार्टी के एक्स अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि पहले अकाउंट को लेकर जो आपत्तियां थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं और सरकार को इसे बहाल करने में कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद अदालत ने अकाउंट को दोबारा सक्रिय करने का आदेश जारी किया।
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को रोके जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी याचिका में कहा था कि अकाउंट को भारत में उपलब्ध नहीं रहने देना उनके अधिकारों को प्रभावित करता है।
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सीजेपी का एक्स अकाउंट फिर से उपयोग में लाया जा सकेगा। हालांकि, अदालत के इस आदेश के बाद यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अकाउंट को पहले किस आधार पर रोका गया था और सरकार ने बाद में अपनी आपत्ति क्यों वापस ली।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट निलंबन और प्रतिबंध को लेकर हाल के वर्षों में कई मामले अदालतों तक पहुंचे हैं। ऐसे मामलों में अदालतें अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानूनी प्रावधानों और प्रशासनिक फैसलों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से इस आदेश को राहत के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी अब अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच के जरिए फिर से गतिविधियां संचालित कर सकेगी।
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