दिल्ली लक्ष्मी योजना पर हाईकोर्ट में सरकार का जवाब, 7.32 लाख आवेदन मिलने की जानकारी
दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना में सांसद या विधायक की अनुशंसा का हाईकोर्ट में बचाव किया। सरकार के अनुसार, ऐसी सिफारिशों के साथ 7.32 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को लाभ देने के लिए क्षेत्रीय सांसद या विधायक की अनुशंसा अनिवार्य किए जाने का दिल्ली हाईकोर्ट में बचाव किया है। सरकार ने अदालत को बताया कि अब तक करीब 7.32 लाख आवेदन इस तरह की सिफारिश के साथ प्राप्त हो चुके हैं।
सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिलाओं के आवेदनों के साथ उनके क्षेत्र के सांसद या विधायक का समर्थन या अनुशंसा प्राप्त हुई है। सरकार ने इस व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों का आंकड़ा पेश किया।
दिल्ली लक्ष्मी योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ी सरकारी योजना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को निर्धारित शर्तों के अनुसार वित्तीय मदद दिए जाने का प्रावधान है। योजना के आवेदन और लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है।
सरकार ने अदालत के समक्ष 7.32 लाख आवेदनों का आंकड़ा रखते हुए कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर चुकी हैं। सांसद या विधायक की अनुशंसा से जुड़ी व्यवस्था को लेकर याचिका में सवाल उठाए गए हैं, जिस पर अदालत में सरकार ने अपना पक्ष रखा।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने योजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्रक्रिया और प्राप्त आवेदनों की जानकारी अदालत के सामने रखी। हालांकि, सांसद या विधायक की अनुशंसा की अनिवार्यता को लेकर अंतिम न्यायिक निर्णय अदालत की सुनवाई और आगे के आदेशों पर निर्भर करेगा।
दिल्ली सरकार का यह जवाब ऐसे समय आया है जब लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं से जुड़े आवेदनों और पात्रता प्रक्रिया को लेकर अदालत में कानूनी बहस चल रही है।
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