दिल्ली: MARCOS डाइवर को 100% आय क्षति मानते हुए MACT ने दिया मुआवजा
दिल्ली MACT ने MARCOS डाइवर लखपत सिंह की चोटों को देखते हुए 100% आय क्षति मानते हुए मुआवजा दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि वह अब अपनी पेशेवर क्षमता में काम नहीं कर पाएंगे।
दिल्ली की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय नौसेना के MARCOS कमांडो डाइवर लखपत सिंह को 100 प्रतिशत आय क्षमता की क्षति मानते हुए मुआवजा प्रदान किया है। यह निर्णय पीठासीन अधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने सुनाया।
मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पाया कि याचिकाकर्ता लखपत सिंह को लगी गंभीर चोटों के कारण वे अब अपने पेशे और कौशल का उपयोग कर आजीविका नहीं कमा पाएंगे। अदालत ने स्पष्ट कहा कि उनकी चोटों ने उनकी कार्य क्षमता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।
पीठासीन अधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने अपने आदेश में कहा, “यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अपनी चोटों की प्रकृति के कारण अपने पेशे और कौशल को आगे जारी नहीं रख पाएगा और उसे 100 प्रतिशत आय अर्जन क्षमता की हानि हुई है।”
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लखपत सिंह ने यह दावा याचिका दायर करते हुए अपने सेवा काल के दौरान हुई दुर्घटना या चोटों के आधार पर मुआवजे की मांग की थी। मामले में प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद MACT ने यह अहम फैसला दिया।
अदालत ने माना कि सैन्य गोताखोर (MARCOS diver) जैसे अत्यंत विशेष और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण पेशे में यदि व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता खो देता है, तो उसके लिए पुनः उसी कार्य को करना संभव नहीं रहता।
इस फैसले को सेवा से जुड़े कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि गंभीर चोट की स्थिति में पूरी आय क्षमता की क्षति भी मानी जा सकती है।
फिलहाल, मुआवजे की राशि और अन्य विवरण आदेश में निर्धारित किए गए हैं।
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