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CJP के संसद मार्च से पहले दिल्ली मेट्रो के पांच स्टेशन बंद, राजीव चौक और जनपथ पर भी असर

सीजेपी के प्रस्तावित संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से पांच प्रमुख स्टेशन बंद कर दिए। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने राजधानी के पांच प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

डीएमआरसी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा स्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इन पांच मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है:

  • राजीव चौक
  • जनपथ
  • पटेल चौक
  • केंद्रीय सचिवालय
  • सेवा तीर्थ

डीएमआरसी के अनुसार, ये सभी स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इससे मध्य दिल्ली में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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सीजेपी ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन संसद की ओर मार्च निकालने का ऐलान किया है। संगठन शिक्षा क्षेत्र में सुधार, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। यह मार्च पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इस प्रदर्शन का नेतृत्व सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और अन्य कार्यकर्ता कर रहे हैं।

संसद परिसर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों की तैनाती भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था सांसदों, सरकारी प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी ने संसद मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही पुलिस ने किसी तरह की अनुमति दी है। पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर रखी है, जो पहले सीआरपीसी की धारा 144 के समान थी।

पुलिस के अनुसार, बिना अनुमति विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है। केवल जंतर-मंतर जैसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर अनुमति लेकर प्रदर्शन किया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 समेत अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से बचने और यात्रा से पहले मेट्रो अपडेट जांचने की अपील की है।

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