दिल्ली में जहरीली हवा का प्रकोप: सरकारी-प्राइवेट ऑफिस 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच GRAP-3 लागू होने पर सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% स्टाफ को बुलाने व बाकी को वर्क-फ्रॉम-होम का निर्देश जारी किया गया।
दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के चलते सरकार और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑन-साइट काम करने और बाकी कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम की सुविधा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्तर-3 यानी GRAP-3 के तहत जारी हुआ है, जिसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा निर्धारित किया जाता है।
दिल्ली सरकार ने पहले ही स्कूलों के लिए कई पाबंदियों की घोषणा कर दी थी, जिसमें बेहद खराब हवा की स्थिति में बच्चों को खुले में खेलने से रोकने का निर्देश शामिल था। इसके अलावा, मंगलवार को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से सरकारी कार्यालयों में कम उपस्थिति की संभावना है।
दिल्ली में हर वर्ष सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने पर GRAP लागू किया जाता है, जिसके अनुसार AQI स्तर के हिसाब से शहर में प्रतिबंध तय होते हैं। CAQM पूरे एनसीआर से वायु गुणवत्ता डेटा लेकर औसत AQI और मौसम के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करता है।
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शनिवार को भी दिल्ली सरकार ने निजी कार्यालयों को 50% स्टाफ ऑफिस बुलाने और बाकी को घर से काम कराने की सलाह दी थी, जो CAQM के निर्देशों पर आधारित थी।
GRAP-1 तब लागू होता है जब AQI 201-300 के बीच होता है, GRAP-2 301-400 के बीच लागू होता है, GRAP-3 401-450 की स्थिति में लागू होता है और GRAP-4 तब लागू किया जाता है जब AQI 451 से ऊपर चला जाता है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार GRAP-3 के तहत सभी प्रदूषण नियंत्रक उपायों को पूरी गंभीरता और चौबीसों घंटे निगरानी के साथ लागू कर रही है। सरकार ने लोगों से कचरे व बायोमास को खुले में जलाने से बचने और प्रदूषण संबंधी उल्लंघन को ग्रीन दिल्ली ऐप पर रिपोर्ट करने की अपील की है।
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