दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत दर्ज की एफआईआर, जानिए क्या कहते हैं ये प्रावधान
दिल्ली पुलिस ने गोली के छर्रे से घायल युवक की शिकायत पर बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। राहुल गांधी ने छह घंटे से अधिक धरने के बाद प्रदर्शन समाप्त किया।
दिल्ली पुलिस ने गोली के छर्रे से घायल होने के मामले में शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 118 और 125 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। यह मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शिकायत और 19 वर्षीय साहिल लोचब के गोली के छर्रे से घायल होने की घटना से जुड़ा है। एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी ने संसद मार्ग थाने के बाहर छह घंटे से अधिक समय तक धरना दिया।
क्या कहती है बीएनएस की धारा 118?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 खतरनाक हथियारों, साधनों या हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल करके जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की पूर्व धारा 324 सहित संबंधित प्रावधानों की जगह लागू हुआ है।
इस धारा के तहत किसी व्यक्ति द्वारा खतरनाक वस्तु या साधन का इस्तेमाल करके जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में कार्रवाई की जा सकती है।
धारा 125 में क्या प्रावधान है?
बीएनएस की धारा 125 ऐसे लापरवाह या उतावले कृत्यों से संबंधित है, जिनसे किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। यह प्रावधान आईपीसी की पुरानी धाराओं 336, 337 और 338 की जगह लाया गया है। चोट की गंभीरता के आधार पर इसमें सजा का प्रावधान अलग-अलग हो सकता है।
धारा 125 के तहत अपराध की प्रकृति और संबंधित उपधारा के आधार पर जमानत तथा गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान लागू होते हैं।
राहुल गांधी ने खत्म किया धरना
एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने अपना छह घंटे से अधिक लंबा धरना समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि यह न्याय की दिशा में पहला कदम है। राहुल गांधी के अनुसार, साहिल लोचब के शरीर में अभी भी छर्रे हैं और आंख में चोट के कारण उसे देखने में परेशानी हो रही है।
राहुल गांधी ने दावा किया कि करीब एक महीने से साहिल एफआईआर दर्ज कराने के लिए अलग-अलग थानों के चक्कर लगा रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर पर 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के दौरान लोचब को गोली के छर्रे से चोट लगी थी। पुलिस ने मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।