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लाल क़िला के पास धमाके के मामले में दिल्ली पुलिस ने UAPA और विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की

दिल्ली के लाल क़िला के पास हुए धमाके में 13 लोगों की मौत, पुलिस ने UAPA और विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की और कई स्थानों पर छापेमारी शुरू।

दिल्ली के लाल क़िला के पास सोमवार शाम लगभग 7 बजे एक धीमी गति से चल रही Hyundai i20 कार में धमाका हुआ, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और 24 लोग घायल हुए। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई।

मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने इस धमाके के संबंध में अपराध अधिनियम के तहत FIR दर्ज की। FIR को कोतवाली पुलिस स्टेशन में UAPA (अवैध गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम), विस्फोटक अधिनियम और संबंधित धारा बीएनएस के तहत दर्ज किया गया। UAPA की धारा 16 और 18 के तहत आतंकवादी हमले की सजा और साजिश के लिए कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सभी संभावनाओं को जांचा जा रहा है और सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि धमाका करीब 7 बजे हुआ और इसके कारण पास के वाहन और कुछ पैदल यात्री प्रभावित हुए।

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दिल्ली पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट जारी किया गया है और हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

उच्च अधिकारी ने बताया कि FIR में UAPA और विस्फोटक अधिनियम के तहत सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादी तत्वों की किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

यह धमाका लाल क़िला और आसपास के व्यस्त इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां घटनास्थल पर व्यापक जांच और सुरक्षात्मक उपायों में जुटी हुई हैं।

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