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दिल्ली दंगों का मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। यह नोटिस उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने इस संबंध में अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की है कि उन्हें लंबी अवधि से न्यायिक हिरासत में रखा गया है और मुकदमे की कार्यवाही में देरी हो रही है। उनका तर्क है कि जब तक मुकदमा पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाता, तब तक उन्हें निरंतर हिरासत में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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गौरतलब है कि उमर खालिद और शरजील इमाम पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की साजिश रचने का आरोप है। इन दंगों में कई लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। पुलिस का आरोप है कि इन आरोपियों ने हिंसा भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। हालांकि, आरोपियों का कहना है कि वे केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया गया है।

इस मामले को लेकर देशभर में गहन बहस होती रही है। मानवाधिकार संगठनों और कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली दंगों के मामलों में चुनिंदा कार्यकर्ताओं और छात्रों को निशाना बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की यह कार्यवाही जमानत याचिकाओं के संदर्भ में अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे न्यायिक प्रक्रिया की दिशा पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

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