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उमर खालिद की जमानत पर दोबारा विचार की जरूरत नहीं: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगा मामले की जमानत सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उमर खालिद की जमानत पर पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है और परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (18 नवंबर 2025) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य के जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि उमर खालिद की जमानत अर्जी को खारिज करने के फैसले पर दोबारा विचार करने की कोई ठोस वजह नहीं है और परिस्थितियों में कोई “महत्वपूर्ण बदलाव” नहीं हुआ है।

पिछली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव लूथरा, शादाब अहमद की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि विरोध प्रदर्शन का आयोजन या उसमें शामिल होना अपराध नहीं है। शादाब अहमद को 6 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया।

ASG का तर्क: देरी के लिए आरोपी जिम्मेदार

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत में कहा कि ट्रायल में देरी अगर आरोपी के कारण होती है, तो बाद में वही देरी उसके लिए “परिस्थितियों में बदलाव” का आधार नहीं बन सकती। इसलिए उमर खालिद और अन्य आरोपी पांच साल की हिरासत को जमानत का आधार नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि खालिद के मामले में न तो कोई नया तथ्य सामने आया है और न ही समानता (parity) के आधार पर जमानत का कोई औचित्य है।

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शरजील इमाम की जमानत को बताया त्रुटिपूर्ण

ASG ने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मई 2024 में शरजील इमाम को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 436-A के तहत दी गई वैधानिक जमानत “त्रुटिपूर्ण” थी। उनके अनुसार, यूएपीए जैसे कठोर कानून के लागू होने पर केवल CrPC की धारा के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। धारा 436-A के तहत आधी सजा काट लेने पर रिहाई का प्रावधान है, लेकिन गंभीर आरोपों वाले मामलों में यह स्वतः लागू नहीं होता।

आरोपियों ने यह भी कहा कि सुनवाई में देरी के आरोप गलत हैं और पूरा मामला लंबित रहने से उनकी स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है।

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