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दिल्ली SIR में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ी

दिल्ली में SIR के दौरान दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ी। आयोग ने नोटिस प्रक्रिया सरल की और मतदाताओं के लिए सहायता शिविरों के निर्देश दिए।

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर जारी प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा एक महीने बढ़ा दी है। अब दिल्ली में दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकेंगी। वहीं, नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 30 नवंबर कर दी गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने शनिवार को आयोग की बैठक में SIR से संबंधित कई फैसलों को मंजूरी दी। आयोग ने महाराष्ट्र के लिए भी समयसीमा में बदलाव किया है। वहां अब दावे और आपत्तियां 12 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकेंगी, जबकि इनके निपटारे की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ाई गई है।

आयोग ने SIR के दौरान नोटिस पाने वाले कुछ मतदाताओं के लिए प्रक्रिया में बदलाव भी किया है। जिन मतदाताओं को ‘अनमैप्ड’ या ‘तार्किक विसंगति’ के कारण नोटिस दिया गया है, उनके घर बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO जाएंगे और आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसके बाद दस्तावेजों को ECINET प्रणाली पर अपलोड किया जाएगा, जहां चुनाव पंजीकरण अधिकारी उनकी जांच करेंगे।

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आयोग ने कहा कि ऐसे मतदाताओं को सामान्य परिस्थितियों में ERO या सहायक ERO के कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाने की जरूरत नहीं होगी। केवल असाधारण परिस्थितियों में सुनवाई की जाएगी और संभव हो तो इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। मतदाता की अनुमति से परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी उसकी ओर से सुनवाई में शामिल हो सकेगा।

आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटिस जारी होने का अर्थ मतदाता का नाम स्वतः हटना नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को पर्याप्त हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रैन बसेरों में रहने वाले, मजदूर, गरीब, बेघर और प्रक्रिया में कठिनाई महसूस करने वाले मतदाताओं को सहायता मिल सके।

आयोग ने कहा कि SIR में नाम छूट जाने वाले मौजूदा मतदाताओं के साथ युवा और पहली बार मतदान करने वाले पात्र लोग भी निरंतर मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया के जरिए नाम शामिल करा सकते हैं।

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