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नलगोंडा में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी को दोहरी फांसी की सजा

नलगोंडा में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को अदालत ने दोहरी फांसी की सजा सुनाई और पीड़िता के परिवार को ₹10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।

तेलंगाना के नलगोंडा जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को दोहरी मौत की सजा (डबल डेथ पेनल्टी) सुनाई है। यह सजा समाज में बढ़ते जघन्य अपराधों पर सख्त संदेश देने के उद्देश्य से दी गई है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" श्रेणी का है, जिसमें दोषी ने न केवल मासूम बच्ची की अस्मिता को रौंदा, बल्कि उसकी निर्मम हत्या भी की। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि पीड़िता के परिवार को ₹10 लाख का मुआवजा दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक सहयोग मिल सके।

इस मामले में दोषी को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोप में दोषी पाया गया था। पुलिस की चार्जशीट और गवाहों के आधार पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी ने अत्यंत क्रूरता के साथ अपराध को अंजाम दिया।

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सरकारी वकील ने अदालत से आग्रह किया था कि समाज में भय पैदा करने और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे कड़ी सजा दी जाए। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं केवल कठोर सजा के जरिए ही रोकी जा सकती हैं।

पीड़िता के परिजनों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि न्याय मिलने से उन्हें कुछ राहत मिली है। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने भी इसे अपनी बड़ी सफलता बताया है।

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