×
 

चुनाव आयोग का बड़ा आदेश: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान से पहले 48 घंटे का ड्राई डे घोषित

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान से पहले 48 घंटे का ड्राई डे घोषित किया। शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा, मतगणना 4 मई को होगी।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। आयोग ने मतदान से पहले और मतदान प्रक्रिया के दौरान 48 घंटे का ‘ड्राई डे’ लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें।

चुनाव आयोग ने सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत मतदान समाप्त होने तक 48 घंटे की अवधि में किसी भी प्रकार की शराब, मादक पेय या नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण या परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

यह प्रतिबंध मतदान क्षेत्रों के भीतर स्थित होटलों, रेस्तरां, क्लबों, शराब की दुकानों और अन्य सभी सार्वजनिक या निजी स्थानों पर लागू होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान भी इस अवधि में शराब की सेवा नहीं कर सकेंगे।

और पढ़ें: सोशल मीडिया पर फर्जी कंटेंट हटाने के लिए राजनीतिक दलों को 3 घंटे की समयसीमा: चुनाव आयोग

आयोग के अनुसार, यह ‘ड्राई डे’ प्रत्येक चरण के मतदान के दौरान लागू रहेगा, जिसमें पुनर्मतदान की स्थिति भी शामिल है। इसके अलावा 4 मई को होने वाली मतगणना के दिन भी पूरे देश में इसी प्रकार के प्रतिबंध लागू रहेंगे।

चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि इस अवधि में व्यक्तियों द्वारा शराब का भंडारण भी सीमित रहेगा और बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर शराब रखने से संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को होगा, जबकि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान भी इसी दिन निर्धारित है। पश्चिम बंगाल में दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतगणना 4 मई को होगी।

चुनाव आयोग ने कहा कि यह कदम मतदाताओं पर किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव को रोकने और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

और पढ़ें: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की नई तैयारी में विपक्ष, ताजा नोटिस लाने की योजना

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share