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ईडी ने मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी एटीएस की एफआईआर के आधार पर ब्रिटेन में रह रहे इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मामला दर्ज किया है। ईडी ने शुक्रवार (26 दिसंबर 2025) को यह जानकारी दी। The Indian Witness के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (यूपी एटीएस) द्वारा पहले दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर की गई है।

ईडी अधिकारियों ने बताया कि मौलाना शम्सुल हुदा खान इस समय यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में रह रहे हैं। उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की गई है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित अवैध गतिविधियों से अर्जित धन का इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से किया गया।

सूत्रों के मुताबिक, यूपी एटीएस ने पहले मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ संदिग्ध गतिविधियों को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। उसी के आधार पर अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया है। ईडी यह भी जांच कर रही है कि क्या विदेशों से या विदेशों में किसी तरह के वित्तीय लेन-देन किए गए, जो कानून के दायरे में नहीं आते।

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अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, संपत्तियों और संभावित सहयोगियों की भी पड़ताल की जाएगी। यदि जांच में पर्याप्त साक्ष्य सामने आते हैं तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

ईडी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में एजेंसी किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर तथ्यों को खंगाला जा रहा है।

फिलहाल, ईडी ने इस केस से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन एजेंसी का कहना है कि जांच प्रारंभिक चरण में है और जैसे-जैसे तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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