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शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया को CBI की अपील पर जवाब देने के लिए समय दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को शराब नीति मामले में CBI की अपील पर जवाब देने के लिए समय दिया, मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को शराब नीति मामले में सीबीआई की अपील पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल 2026 को तय की है।

सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि निचली अदालत का आदेश "एक पल भी रिकॉर्ड पर नहीं रह सकता" और आरोपियों को एक सप्ताह से अधिक समय नहीं मिलना चाहिए। उनका कहना था कि जवाब देना जरूरी नहीं है क्योंकि पूरे ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड पहले ही हाई कोर्ट के पास है।

इस पर आरोपियों के वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा, "अभी तक कोई स्टे आदेश नहीं मिला है… जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता, केस की सुनवाई चलनी चाहिए।"

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27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया सहित सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। अदालत ने कहा था कि सीबीआई का मामला न्यायिक परीक्षण में खरा नहीं उतरा और इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं हैं।

11 मार्च को केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से CBI की अपील को दूसरे निष्पक्ष जज के पास स्थानांतरित करने की मांग की थी।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ट्रायल कोर्ट के कुछ विचार और निष्कर्ष प्राइमा फेसि गलत प्रतीत होते हैं और इन पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

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