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FDA ने चीज़ एनालॉग के उपयोग पर खाद्य प्रतिष्ठानों को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

महाराष्ट्र एफडीए ने चीज़ एनालॉग के गलत उपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 1 मई से राज्यभर में निरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्य में संचालित रेस्टोरेंट, कैटरिंग सेवाओं, होटलों और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों को चेतावनी जारी की है कि वे चीज़ एनालॉग (Cheese Analogue) के उपयोग में सावधानी बरतें। एफडीए ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एफडीए द्वारा मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि कुछ होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट बड़ी मात्रा में चीज़ एनालॉग का उपयोग खाद्य पदार्थ तैयार करने में कर रहे हैं। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एफडीए ने यह भी बताया कि 1 मई से पूरे राज्य में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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बयान में स्पष्ट किया गया कि असली चीज़ केवल दूध से प्राप्त उत्पाद होता है, जबकि चीज़ एनालॉग देखने में चीज़ जैसा लगता है लेकिन इसे डेयरी के अलावा वनस्पति तेल और अन्य सामग्री से बनाया जाता है। हालांकि यह चीज़ जैसा दिखता है, लेकिन यह असली चीज़ नहीं होता।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुसार इसे ‘चीज़ एनालॉग’ की श्रेणी में रखा गया है।

एफडीए ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी रेस्टोरेंट, होटल, निर्माता या सप्लायर नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित जांच करें और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से कोई समझौता न होने दें।

यह कदम उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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