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स्विगी इंस्टामार्ट को FSSAI के 9 नोटिस, खराब और असुरक्षित खाद्य सामग्री सप्लाई के आरोप

एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को नौ नोटिस जारी किए हैं। कंपनी पर एक्सपायर्ड, खराब और असुरक्षित खाद्य सामग्री की आपूर्ति के आरोप लगे हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट को खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में नौ नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतों के बाद की गई है।

एफएसएसएआई के अनुसार, उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया था कि स्विगी इंस्टामार्ट के माध्यम से एक्सपायर्ड, खराब, सड़ी हुई, दूषित और मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित खाद्य सामग्री की आपूर्ति की गई। शिकायतों की जांच के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006 के उल्लंघन पाए गए।

नियामक संस्था ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि कुछ शिकायतों में बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले खाद्य उत्पादों की खराब स्थिति का भी जिक्र किया गया। एक मामले में शिशु आहार उत्पाद कथित तौर पर खराब भंडारण और अनुचित रखरखाव के कारण दूषित अवस्था में पहुंचाया गया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सामान वापस करने के बाद दोबारा ऑर्डर करने पर भी उसी तरह का उत्पाद भेजा गया।

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एफएसएसएआई ने बताया कि कुछ उपभोक्ताओं ने दूषित अंडे, दूध और क्षतिग्रस्त पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की डिलीवरी की शिकायत की थी। कई मामलों में शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें संतोषजनक जवाब या उचित समाधान नहीं मिला।

एफएसएसएआई की जांच में कुछ प्रमुख कमियां सामने आईं। इनमें एक्सपायर्ड उत्पादों की आपूर्ति, गलत या अमान्य एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर और खाद्य कारोबारियों की गलत जानकारी शामिल है।

नियामक संस्था ने बताया कि ‘हेल्थिफाई 100% व्हे प्रोटीन 1 किलोग्राम’ और ‘नोइस होमस्टाइल मद्रास मिक्सचर विद पीनट्स’ जैसे उत्पाद कथित तौर पर एक्सपायरी तारीख के बाद सप्लाई किए गए। वहीं ‘अक्षयकल्प ऑर्गेनिक एग’ खराब, दुर्गंधयुक्त और कथित रूप से मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया।

एफएसएसएआई ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत जवाब और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

वहीं, स्विगी की ओर से इन नौ नोटिसों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि कंपनी ने अलग मामले में बताया कि कर्नाटक में उसके फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म टोइंग को लेकर एफएसएसएआई से जुड़ी एक प्रक्रिया संबंधी समस्या थी, जिसे बाद में सुधार लिया गया। कंपनी ने कहा कि उस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया गया और उसके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा।

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